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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बहराइच में दर्ज एक गो-हत्या मामले की एफआईआर को “फिल्मी पटकथा” जैसा बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई

प्रयागराज/ उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बहराइच में दर्ज एक गो-हत्या मामले की एफआईआर को “फिल्मी पटकथा” जैसा बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि प्राथमिकी में दर्ज घटनाक्रम वास्तविक तथ्यों से मेल नहीं खाता और इसमें कई विरोधाभास हैं।

खंडपीठ ने बहराइच के पुलिस अधीक्षक (एसपी) से व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल कर स्पष्टीकरण मांगा है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि अगली सुनवाई तक शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तो एसपी को संबंधित अभिलेखों सहित व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को निर्धारित की गई है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन और न्यायमूर्ति पी.के. श्रीवास्तव की पीठ ने अकबर अली की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिकाकर्ता ने 22 जनवरी 2026 को जरवल रोड थाने में उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी है।

पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तीन लोगों को गो-हत्या और हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों ने फरार चौथे व्यक्ति के रूप में याचिकाकर्ता का नाम बताया। अदालत ने एफआईआर में दर्ज समय और घटनाक्रम पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी।

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